आयकर विभाग को ऑनलाइन सूचना देने पर मिल सकता है पांच करोड़ रुपये का इनाम

आयकर विभाग Income tax department ने अवैध विदेशी संपत्ति और बेनामी संपत्ति पर शिकंजा कसना तेज कर दिया है। इसके तहत विभाग ने एक बड़ा कदम उठाते हुए Online ऑनलाइन इसकी सूचना देने की सुविधा मंगलवार को शुरू कर दी।आयकर विभाग ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति, जिसके पास पैन नंबर या आधार है अथवा नहीं है वह ऐसी किसी भी संपत्ति के बारे में विभाग को ऑनलाइन सूचना दे सकता है। इस तरह की सूचना देने वाले को विभाग एक करोड़ से पांच करोड़ रुपये का इनाम भी देगा।

सूचना देने के लिए OTP के जरिये होगा सत्यापन

आयकर विभाग ने जारी बयान में कहा है कि ऑनलाइन सूचना देने के लिए ओटीपी के जरिये मोबाइल या ई-मेल से सत्यापन किया जाएगा। इसके बाद विभाग सूचना देने वाले को एक एक यूनिक नंबर देगा। इसके जरिये सूचना देने वाला शिकायत की स्थिति को कभी भी जांच सकेगा। आयकर विभाग ने https://www.incometaxindiaefiling.gov.in पर शिकायत के लिए लिंक शुरू कर दिया है।

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इस नई सुविधा में कोई भी व्यक्ति ”मुखबिर अथवा भेदिया भी बन सकता है और वह इनाम पाने का भी हकदार होगा। वर्तमान में लागू योजना के मुताबिक बेनामी संपत्ति के मामले में एक करोड़ रुपये और विदेशों में कालाधन रखने सहित अन्य कर चोरी के मामले में कुछ शर्तों के साथ पांच करोड़ रुपये तक का पुरस्कार दिए जाने का प्रावधान है।

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